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इलाहाबाद-झांसी खंड स्नातक निर्वाचन: बांदा में 22 मतदेय स्थलों का प्रस्ताव, 23 अक्टूबर को होगा मतदान
जिले में 19,743 स्नातक मतदाता करेंगे मताधिकार का प्रयोग, चार केंद्रों पर सहायक बूथ प्रस्तावित
बांदा, 24 सितंबर 2026। उत्तर प्रदेश विधान परिषद के इलाहाबाद-झांसी खंड स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के द्विवार्षिक निर्वाचन-2026 को लेकर जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिलाधिकारी अमित आसेरी की अध्यक्षता में गुरुवार को कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक आयोजित की गई। बैठक में प्रस्तावित मतदेय स्थलों, निर्वाचन कार्यक्रम तथा तैयारियों को लेकर मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय एवं राज्यीय राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों और सहायक निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों के साथ चर्चा की गई।

जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग ने 22 सितंबर 2026 को विधान परिषद द्विवार्षिक निर्वाचन का कार्यक्रम घोषित किया है। इसके तहत निर्वाचन की प्रक्रिया 29 सितंबर से शुरू होगी, जबकि मतदान 23 अक्टूबर को कराया जाएगा।
29 सितंबर से शुरू होगी निर्वाचन प्रक्रिया
निर्वाचन कार्यक्रम के अनुसार 29 सितंबर 2026 को अधिसूचना जारी होगी। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 6 अक्टूबर, नामांकन पत्रों की संवीक्षा 7 अक्टूबर तथा नाम वापसी की अंतिम तिथि 9 अक्टूबर 2026 निर्धारित की गई है।
23 अक्टूबर 2026 को सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक मतदान कराया जाएगा। इसके बाद 27 अक्टूबर को मतगणना होगी और निर्वाचन की पूरी प्रक्रिया 31 अक्टूबर 2026 तक पूरी कर ली जाएगी।
बांदा में 19,743 स्नातक मतदाता
जिला निर्वाचन कार्यालय के अनुसार बांदा जनपद में कुल 19,743 स्नातक मतदाता पंजीकृत हैं। इनमें 14,223 पुरुष और 5,520 महिला मतदाता शामिल हैं।
वर्ष 2020 के निर्वाचन में जिले में कुल 18 मतदेय स्थल थे। इस बार 1,400 से अधिक मतदाताओं वाले चार मतदेय स्थलों पर सहायक बूथ प्रस्तावित किए गए हैं। इनमें 173-अ, 182-अ, 188-अ और 189-अ शामिल हैं। इसके बाद जिले में कुल 22 मतदेय स्थलों का प्रस्ताव तैयार किया गया है।
अधिकारियों के मुताबिक सभी प्रस्तावित मतदेय स्थल सरकारी भवनों में हैं तथा संबंधित उपजिलाधिकारियों द्वारा उनका भौतिक सत्यापन भी कराया जा चुका है।
राजनीतिक दलों से मांगे गए थे सुझाव और आपत्तियां
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की बैठक 19 सितंबर 2026 को आयोजित की गई थी। मतदेय स्थलों के संबंध में किसी राजनीतिक दल को कोई सुझाव अथवा आपत्ति होने पर 23 सितंबर तक जिला निर्वाचन कार्यालय में लिखित रूप से आवेदन प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया था।
आचार संहिता लागू
बैठक में यह भी बताया गया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार कानपुर नगर, कानपुर देहात और उन्नाव को छोड़कर उत्तर प्रदेश के शेष जिलों में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान सभी संबंधित पक्षों को आयोग के दिशा-निर्देशों का पालन करना होगा।
बैठक में अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व सहित संबंधित विभागों के अधिकारी तथा मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि मौजूद रहे।

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